BREAKING NEWS
latest
TIMES OF MALWA
DIGITAL SERVICES
PR • MEDIA PROMOTION • SEO • NEWS COVERAGE • CGI ADS • SOCIAL MEDIA
TIMES OF MALWA
PR • SEO • CGI ADS • NEWS PROMOTION
VISIT NOW

जुलूस,सभा व रैली के आयोजनो हेतु समक्ष अधिकारी से लेनी होगी अनुमति- जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा,धार महू संसदीय क्षेत्र के लिए 13 मई को होगा मतदान स्टैडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

 

 धार - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने आज जिला पंचायत सभागार में लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्टैडिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह, एडीएम अश्विनी कुमार रावत, एएसपी इंद्रजीत बाकलवार भी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज लोकसभा निर्वाचन की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार धार महू संसदीय क्षेत्र के लिए 18 अप्रैल 2024 को निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन होगा, 25 अप्रैल को नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं 13 मई को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने बताया कि राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति, बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये, किसी भी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा। सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि के लिए भी विधिवत अनुमति संबंधित सक्षम अधिकारी से ली जाना आवश्यक होगा। कोई भी राजनैतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करेंगे। सड़क, स्कूल, मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छत पर आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा। शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतः निषिद्ध रहेगी। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हेाने के साथ ही सम्पत्ति विरूपण, शस्त्र लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जा रही है।

« PREV
NEXT »