धार। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने दण्ड धार्मिक कार्यक्रम एवं आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत प्रतिमा, ताजिये (चेहल्लुम) के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30X45 फीट नियत किया जाता है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से यह सलाह दी गई है कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नही करें, जिनमें संकुचित जगह (Constricted space) के कारण श्रद्धालुओं, दर्शकों की भीड़ की स्थिति बने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सकें। झाँकी स्थल पर श्रद्धालुओं, दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी।
इसी प्रकार मूर्ति, ताजिये (चेहल्लुम) का विसर्जन सम्बन्धित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नही होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पण्डालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु, दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगा।