राजगढ़(धार)। वर्तमान समय में धार जिले जिले के साथ साथ अनुभाग सरदारपुर में कोरोना वायरस के प्रकरण में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा समय-समय पर कोरोनावायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
कुछ स्थानों पर करते भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से बिना मास्क पहने घूमने के कारण सा ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के कारण कोरोना संक्रमण में वृद्धि हो रही है। ऐसे में व्यक्ति के खिलाफ धारा 181 भादवी अंतर्गत तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 151,107,116(3) के तहत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर गिरफ्तार गिरफ्तार किए गए लोगों को परीरुद्ध करने हेतु थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजोद में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड राजोद, ग्राम राजगढ़ में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पुरानी बिल्डिंग मेला ग्राउंड राजगढ़ एवं ग्राम अमझेरा में आदिवासी बालक आश्रम अमखेरा चालानी रोड अमझेरा को अस्थायी कारागार घोषित किया गया है। यह जानकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी क्षेत्र सरदारपुर के द्वारा जारी गई है।