
DHAR NEWS-कलेक्टर आलोक कुमार सिंह द्वारा आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश से प्राप्त निर्देशानुसार राजस्व प्रकरणों में पारित आदेशों एवं स्केन हो चुके अधिकार अभिलेख, पंचसाला खसरा और नामांतरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि जैसी 7 नवीन ऑनलाईन सेवाएं प्रदाय करने का शुभारंभ आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोक सेवा केन्द्र में प्रतिकात्मक रूप से उपस्थित दो लोगो को नकल व नामान्तरण की प्रतियां देकर किया। इन सेवाओं के प्रारंभ होने से आमजन को पुराने स्केन्ड अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल, कहीं से कभी भी (Anytime-anywhere) ऑनलाईन प्राप्त हो सकेगी। इससे आमजनों को अब राजस्व न्यायालयों के फैसलों की प्रमाणित प्रति के लिए तहसील या कलेक्ट्रेट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री सिंह ने लोक सेवा केन्द्र की बिल्डिंग का निरिक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होनें वहां लगे ठण्डे व गर्म पानी के वॉटर कुलर को चेक किया तथा आवेदनकर्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, एसडीएम सत्यनारायण दर्रो, नगर पालिका उपाध्यक्ष कालीचरण सहित सबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
इन सेवाओं में खसरा एक साला/खसरा पांच साला/खाता जमाबंदी (खतौनी)/अधिकार अभिलेख/खेवट, काजिब-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक, ए-4 साइज नक्षे की प्रतिलिपि, नामांतरण पंजी की प्रति (ए-4 आकार में), किसी राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रति/किसी राजस्व प्रकरण आदेश पत्रिका की प्रति/राजस्व प्रकरण पंजी की प्रति (ए-4 आकार में), हस्तलिखित खसरा पंचसाला (स्कैन की गई प्रति) (ए-4 आकार में) तथा हस्तलिखित राजस्व प्रकरण पंजी (स्कैन की गई प्रति) (ए-4 आकार में) शामिल हैं। इसके लिये संबंधित अभिलेख के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपये तथा हर अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
ज्ञात हो कि म.प्र. भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम के अधीन इलेक्ट्रोनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों यथा एक अक्टूबर 2016 के बाद के समस्त राजस्व प्रकरणों में पारित आदेशों एवं खसरा, खतौनी, नक्शा, नामांतरण, पंजी, नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपियां हितग्राहियों को 4 अगस्त से प्राधिकृत वेब पोर्टल www.mpbhulekh.gov.in एवं लोक सेवा केन्द्र, एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, तहसील कार्यालय में स्थित आईटी सेंटर के माध्यम से मिलना प्रारंभ हो चुका है। इस सुविधा का लाभ संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क अदा कर उसी समय प्राप्त किया जा सकता है।