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DHAR NEWS: पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत आदेश पारित....



 DHAR: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीकांत बनोठ ने पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए धार शहरी क्षेत्र में पाये गए कोविड-19 संक्रमित पॉजिटिव 28 बख्तावर मार्ग ( पराग स्वीट्स के पास ) धार को Epicenter घोषित करते हुए इस घर से तीन किमी की परिधी में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है।
   उन्होने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए है कि उक्त संपूर्ण क्षेत्र का सेनेटाईजेशन प्रतिदिवस दिन में 3 बार किया जाए। साथ ही साफ-सफाई , पेयजल व्यवस्था, कंटेटमेंट एरिया में अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जावे। उन्होने निर्देशित किया है कि इस बात का विशेष ध्यान रहे कि तैनात टीम जो सेनिटाईजेशन या अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कंटेनमेंट ऐरिया में करेंगी वह एरिया में जाने से पूर्व एवं एरिया से निकलने के तुरंत बाद पूर्णतः सैनिटाईज हो एवं स्वयं भी वे पीपीई किट से लैस होकर प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्यतः करें।
   इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जाए। इससे लगे पॉच किलोमीटर की परिघी के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरांटाईन में रहना उचित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया से तीन किमी की परिधी को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से व्यक्तियों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
   कलेक्टर श्री बनोठ ने सीएमएचओ को निर्देश दिए है कि विशेष आरआरटी जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलाजिस्ट, पेथॉलाजिस्ट, माईक्रबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटशन स्टॉफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर, एक पेरामेडिकल स्टॉफ, लेब टेक्निशियन व डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया जाए। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाईंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जाएगी। समस्त वार्डवार फ्रंरटलाईन स्वस्थ्य कार्यकर्ता एलएचवी, एएनएम, आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर टीमवाईज एपीसेंटर से प्रतिटीम न्यूनतम 50 घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा-2 में रिपोर्ट नोडल अधिकारी को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड-19 संक्रमण के संभावित लक्षण जैसे बुखार , खासी, गले में दर्द एवं श्वास लेने मे तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरआर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड-19 के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन करना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाए और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो संबंधित के TRUE कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फॉलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा। संक्रमण आगे फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हे होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगे। सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर/आरआरटी द्वारा परिक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हेंड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकोल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
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