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भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा की रैली में क़ानून की धज्जियाँ उड़ाई भाजपा ने

“शासन से अनुमति लेने वाले भाजपा के पदाधिकारियों पर प्रकरण दर्ज करे प्रशासन “
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“मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी भाजपा के सांसद शंकर लालवानी ने अवैध होर्डिंग लगाकर क़ानून का माखौल उड़ाया “
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“ज़िला प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति का पालन नहीं करके धारा 144 का उल्लंघन किया”
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ज़िला प्रशासन अनुमति विरूद्ध रैली निकालने एंव अवैध होर्डिंग एंव अवैध मंच तथा साउन्ड लगाने के ख़िलाफ़ अपराधिक धाराओं में आयोजकों के ख़िलाफ़ प्रकरण दर्ज करे




 इंदौर- म.प्र कॉंग्रेस कमेटी के प्रदेशसचिव राकेश सिंह यादव ने ज़िला प्रशासन को पत्र लिखकर भाजपा के ज़िम्मेदार पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ धारा 144 के उल्लंघन एंव संपत्ति विरूपण का मुक़दमा दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज करायी गयी हैं।
  उल्लेखनीय हैं की आज भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष की रैली में प्राप्त अनुमति की धज्जियाँ उड़ा दी हैं भाजपा नेज़िला प्रशासन ने 20 वाहनों की अनुमति प्रदान की थी लेकिन रैली में 39 वाहन शामिल थे।रैली मार्ग पर मंच लगाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि धारा 144 प्रभावशील हैं लेकिन अवैध रूप से रोड़ पर क़ब्ज़ा करके मंच लगाये गये एंव अवैध रूप से साउन्ड भी लगाया गया।अवैध मंचों की संख्या 23 था जबकि एक भी मंच की अनुमति ज़िला प्रशासन ने नहीं दी थी।
   जिला प्रशासन ने रैली के लिए 35 मिनिट का समय निर्धारित किया गया था लेकिन अवैध रूप से रैली डेढ़ घंटे तक जारी रही ।रैली में मार्ग में अवैध होर्डिंग लगाये गये जबकि मुख्यमंत्री जी का आदेश हैं की अवैध होर्डिंग किसी भी सूरत में नहीं लगना चाहिए लेकिन भाजपा ने नियमों का माखौल बनाया हैं।
  इसलिए रैली के आयोजकों पर क़ानून के अनुसार धाराओं में प्रकरण दर्ज करा कर ज़िला प्रशासन सख़्त कार्यवाही करे।जिससे की भविष्य में नियमों का पालन करना सुनिश्चित हो सके।

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