राजगढ़(धार)। शासन के आदेश अनुसार आज नगर परिषद राजगढ़ में सीएमओ देवबाला पिप्लोनिया व नगर पालिका अध्यक्ष भवरसिंह जी बरोड के नेतृत्व में नगर परिषद राजगढ़ के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने हेतु रैली निकाल कर लोगो को जागरूक करने के लिए समझाइश दी गई व उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक के दुश परिणामों के बारे में समझाते हुए बोला गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई ( आज ) से पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करते य क्रय विक्रय करते पाए जाने पर उनके विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई होगी। जिसमे जब्ती के साथ साथ चलानी कार्रवाई जाएगी व समझाया गया कि नगर में आज से वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के नियम 4.2 के अनुसार पॉलीस्टाइरिंग के उत्पाद, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, वितरण एवं बिक्री व उपयोग पर रोक लग गई है। जिसमें प्लास्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडियां, पॉलीस्टाइन थर्मोकॉल की सजावटी सामग्री, सिंगल यूज के लिए प्लास्टिक से बने प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों को लपेटने-पैक करने वाली फिल्में, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं।
नगर परिषद राजगढ़ द्वारा शासन आदेश अनुसार सिंगल यूज पॉलीथिन / प्लास्टिक प्रतिबंधित की गई है सिंगल यूज पॉलीथिन प्रतिबंधित होने के बावजूद उपयोग किए जाने वाले 5 व्यापारियों के ऊपर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा 15 किलो पॉलिथीन जप्त कर 2400 ₹ के चालान बनाए गए व समझाइश दी गई कि पॉलीथिन य पॉलीथिन से बनी चीजों जैसे प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, प्लास्टिक पैंकिंग आइटम, प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिर और PVC. बैनर आदि का उपयोग न करने की समझाइश दी गई । जप्ती के दौरान देवेंद्र मालवीय ,जीवन माली, करण झुन्जे आदि का सहयोग रहा।