Dhar: जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर धार जिले कि सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 10 मई 2021 की प्रातः 6:00 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेशानुसार धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में शादी / विवाह समारोह के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसकी अनुमति किसी भी रूप में नहीं दी जाएंगी। उक्त संबंध में पूर्व में जारी अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। शेष शर्ते /दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। यह आदेश 4 मई को जारी किया गया है।
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