धार। जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के माध्यम से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में जारी आदेश दिनांक से 10 मई की प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। इसके सम्बन्ध में शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अनियोजित किया जायेगा। यह आदेश आज 29 अप्रैल को जारी किया गया।
Most Reading
-
यदि आपने कुछ करने की हिम्मत है तो इस फील्ड में आप कुछ भी कर सकते हो बस आपको धैर्य के साथ काम करना होगा फिर मंजिल तक पहुंचने के लिए दुनिय...
-
राजगढ(धार) - प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 07 जनवरी 2022 से 11 जनवरी 2022 तक 5 दिवसीय गुरूसप्तमी महामहोत्सव का आयोजन श्री मोहनखेडा महातीर्थ पर...
-
भगवान शिव हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला मंशा महादेव व्रत कल यानि 1 अगस्त सोमवार से आरंभ हो रहा है। राजगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में ...
-
मनोरंजन । सोशल मीडिया पर हिंदी फिल्मों के प्रतिष्ठित अभिनेता गोवर्धन असरानी को लेकर मंगलवार को एक अचानक अफवाह फैल गई, जिसमें उनके निधन क...
-
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मण्ड...


