धार। धार जिले में अब बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन ने यह सख्त आदेश जारी कर दिया है, जिसका उद्देश्य सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह फैसला लिया गया है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्विनी कुमार रावत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले की राजस्व सीमा में स्थित सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना हेलमेट पहने किसी भी दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल न दें।
यह आदेश आज 31 जुलाई 2025 से 28 सितंबर 2025 तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने यह कदम पिछले सालों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोटों और जानमाल के नुकसान को देखते हुए उठाया है। आदेश में यह भी बताया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार, दो पहिया वाहन चलाते समय ISI मार्क का हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
यह प्रतिबंध मेडिकल आपातकाल जैसी स्थितियों में लागू नहीं होगा। इस आदेश की प्रतिलिपि जिले के सभी संबंधित विभागों, पुलिस थानों और पेट्रोल कंट्रोल रूम को भेज दी गई है ताकि इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।