(अक्षय भण्डारी)
भोपाल, 5 जुलाई 2025: टाइम्स ऑफ मालवा को मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई 2025 को राजपत्र में विभिन्न वनमंडलों की परिवर्तित सीमाओं को अधिसूचित किया है। इन अधिसूचनाओं में वन भूमि और राजस्व भूमि दोनों से संबंधित सीमांकन परिवर्तन शामिल हैं, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और वन प्रबंधन में सुधार करना है।
आपको बता दे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक, 2410-दस-2-83, दिनांक 04 जून, 1983 में आंशिक संशोधन के माध्यम से, एलद्वारा, परिशिष्ट-एक में वर्णित किए गए अनुसार 348 12 वर्ग किलोमीटर राजस्व क्षेत्र को अभ्यारण्य से पृथक् करती है, जो इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अभ्यारण्य नहीं रहेगा. फलस्वरूप, खरमोर अभ्यारण्य (लेजर फ्लोरिकन पक्षी) का शेष रकबा इस अधिसूचना से संलग्न परिशिष्ट-दो के अनुसार होगा.
अतएव, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुर, राज्य सरकार, एतदद्वार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2410-दस-2-83, दिनांक 04 जून, 1983, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 1983 में प्रकाशित की गई थी, जिसके द्वारा 348.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खरमोर (लेसर फ्लोरिकन पक्षी) अभ्यारण्य घोषित किया गया था, में निम्नलिखित आंशिक परिवर्तन करती है, परिवर्तित क्षेत्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं. अर्थात्
खरमोर अभ्यारण्य सरदारपुर (Kharamora Sanctuary,Sardarpur)
Details:
जिला (District): धार एवं झाबुआ (Dhar & Jhabua)
तहसील (Tehsil): सरदारपुर, पेटलावद, रामा (Sardarpur, Petlawad, Rama)
वनमण्डल (Forest Division): धार एवं झाबुआ (Dhar & Jhabua)
वन परिक्षेत्र (Forest Range): सरदारपुर, पेटलावद, झाबुआ (Sardarpur, Petlawad, Jhabua)
क्षेत्रफल (Area):
आरक्षित वन (Reserved Forest): -36.0636 वर्ग किलोमीटर (sq km)
संरक्षित वन (Protected Forest): -95.9077 वर्ग किलोमीटर (sq km)
राजस्व क्षेत्र (Revenue Area): -0.8631 वर्ग किलोमीटर (sq km)
कुल (Total): -132.8344 वर्ग किलोमीटर (sq km)
यह अधिसूचना मध्य प्रदेश में वन और राजस्व भूमि के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।