(अक्षय भंडारी की रिपोर्ट)
राजगढ़ (धार)। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, और इसी दिशा में मोहन सरकार भी अनेक निर्णय ले रही है। लेकिन सरदारपुर विधानसभा में खरमोर अभ्यारण्य के कारण 14 गांव अधिसूचित हैं, जिसके चलते कई वर्षों से विकास परियोजनाओं में देरी और रुकावटें आ रही हैं। यह स्थिति न केवल स्थानीय विकास को प्रभावित कर रही है, बल्कि इन गांवों की प्रगति में भी बाधा बन रही है। सरकार को इस मुद्दे का समाधान निकालते हुए, विकास कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि इन गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
वन विभाग की कार्यशैली बताती की कितनी लापरवाही कर दी आपने.... मामला मध्यप्रदेश के धार जिले के सरदारपुर विधानसभा का है....सरदारपुर में खरमोर पक्षी के संरक्षण में बनाया गया 4 जून 1983 में खरमोर अभ्यारणय ओर उसमे अधिसूचित 14 गांव है....अभ्यारणय से लगभग 8 किलोमीटर की परिधि में अधिसूचित ग्राम अमोदिया आता है उस परिधि क्षेत्र में वर्ष 2008 में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अधिसूचित क्षेत्र में ग्रिड बना दिया गया....वही दुसरीं तरफ रेलेवे बोर्ड को देखा जाए तो अभ्यारणय क्षेत्रो में इसलिये अनुमति नही मिलती है क्योकि रेल लाइन में 22000 वाल्ट की हाई टेंशन लाइन होती जो पक्षियों के लिये खरतनाक होती है....इधर केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने मंगलवार को शाम को राजगढ़ की नगर परिषद सभागार में रेल मंडल इंदौर एवं बड़ौदा के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, तथा
रेलवे विभाग को नही मिली अनुमति-
बैठक में उप मुख्य अभियंता निर्माण II पश्चिम रैलवे बोर्ड इंदौर श्री एल.एन.राव व बड़ौदा के अंकित गुप्ता ने बताया रेलवे बोर्ड को किसी भी अभ्यारण्य क्षेत्र में फारेस्ट क्लियरनेस लेने में इसलिए समस्या आ रही हे की 22 हजार वाल्ट की हाई टेंशन लाइन से पछियों को खतरा रहता हे।जिससे अनुमति नही मिल पाती है। रेलवे विभाग कर चुका हे 350 करोड़ खर्च विभाग को 600 करोड़ और इस वर्ष खर्च करने के लिए मिले हैं।
रेलवे के अधिकारी ने बैठक में बताया कि खरमोर अभ्यारण क्षेत्र की अनुमति में काफी समय लगता है क्योंकि फोरलेन विभाग ने 2010 में अनुमति मांगी थी और 2016 में अनुमति मिली
इधर ग्रामीणों किसानों की खरमोर अधिसूचित क्षेत्र की जमीन पर धुलेट में बनाया पॉवर ग्रिड उसकी लाइन भी तो हाई टेंशन लाइन है तो वो कैसे बन गया यह बड़ा सवाल है। खरमोर अभयारण्य क्षेत्र में अनुमति संबंधित परेशानी से बचने लिए सरदारपुर-उमरकोट-झाबुआ रूट का सर्वे किया गया है। बताया जा रहा है रेलेवे बोर्ड जल्दी यह सौगात देना है।
केंद्रीय राज्यमंत्री ठाकुर पर क्यो है आस?
केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर खरमोर अभ्यारणय मुद्दे पर पूर्व में भी जब वर्ष 2014 में धार-महू संसदीय क्षेत्र की सांसद बनी थी उंसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र सरदारपुर विधानसभा खरमोर अभ्यारणय को लेकर मुखर होकर आवाज उठा चुकी है। उन्होंने 6.5.2016 में उन्होंने आवाज उठाते हुए कहा था धार जिले की सरदारपुर तहसील में 568 हेक्टेयर भूमि, जिसकी वन विभाग ने तार लगाकर फेंसिंग कर दी है और उसे खरमोर पक्षी के लिए सुरक्षित की है। वहां करीब 14 ग्रामवासियों की जमीन अधिग्रहित कर ली गयी है। उसमें से 35,000 हेक्टेयर भूमि पर उन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना इत्यादि और सरकार द्वारा कृषि की जो विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं, उनका भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उस भूमि को अगर वह किसान बेचना चाहे, तो उसके क्रय-विक्रय पर भी रोक लगी है और उसकी रजिस्ट्री पर भी रोक लगी है। उन्हें न तो बैंकों से ऋण दिया जा रहा है और उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। वहां से खरमोर पक्षी लुप्त हो चुके हैं। इन किसानों को उस जमीन की रजिस्ट्री करने और उसके क्रय-विक्रय करने की अनुमति दी जाए।
ग्रामीणों की समस्याएं और सवाल
ग्रामीणों और किसानों ने सवाल उठाया है कि अगर धुलेट में हाई टेंशन लाइन वाली पावर ग्रिड खरमोर अभयारण्य क्षेत्र में बन सकती है, तो रेलवे लाइन क्यों नहीं? इस पर, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि पावर ग्रिड और रेलवे लाइन की अनुमति प्रक्रियाएं अलग-अलग हैं, और पक्षियों की सुरक्षा प्राथमिकता है।
अब खरमोर अभ्यारणय को समझये -
1. खरमोर पक्षी की अनुपस्थितिः वन विभाग के अनुसार, पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से खरमोर पक्षी को अभ्यारण्य क्षेत्र में नहीं देखा गया है। यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र अब खरमोर पक्षी के लिए अनुकूल नहीं रह गया है।
2. सीमा का अधिसूचित होना: खरमोर अभ्यारण्य के कारण 14 ग्राम अधिसूचित हुए थे। राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड की स्थायी समिति की 73 वी बैठक 17 जुलाई 2023 को हुई थी जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भुपेन्द्र सिंह यादव ने की थी। 11 अगस्त 2023 के एक पत्र के अनुसार चर्चा की गई थी उसके बाद, स्थायी समिति ने मौजूदा 348.12 वर्ग किमी के क्षेत्र को घटाकर 132.83 वर्ग किमी के संशोधित क्षेत्र के लिए सरदारपुर खरमोर अभयारण्य की सीनाओं में परिवर्तन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव की सिफारिश करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब तक इसे अमल में नहीं लाया गया है।
3. पर्यावरणीय हानियाँ अभ्यारण्य और अधिसूचित क्षेत्रों में कई परियोजनाएँ चल रही हैं, जो पक्षियों और पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही हैं। इनमें से कुछ हैं: अभ्यारण्य क्षेत्र से लगभग 8 किलोमीटर की परिधि में फोरलेन मार्ग का निर्माण और ग्राम अमोदिया की सीमा में पॉवर ग्रिड की स्थापना । - अधिसूचित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर का लगना, जो पक्षियों के लिए हानिकारक साबित हुआ है।