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विधानसभा निर्वाचन 2023 : मतदाता जागरूकता की गतिविधियों में तेजी लाने स्वीप पार्टनर विभागों को दिए निर्देश



 मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रह जाए, इसके लिए प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। सभी से मतदान करने की अपील की जा रही है। मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी लाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने स्वीप (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता) पार्टनर विभागों को निर्देश दिए हैं।

स्वीप पार्टनर विभाग यह गतिविधियां करें आयोजित:

  आयुक्त आदिवासी विकास, आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा संचालित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों एवं विद्यालयों के कक्षा 11वीं एवं 12 वीं के छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के लिए ELC (मतदाता साक्षरता क्लब) का गठन कर मतदाता जागरूकता के संबंध में गतिविधियां आयोजित की जाएं। महाविद्यालयों में कैंपस एंबेसडर की नियुक्ति कर मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियां संचालित कराएं। शहरी क्षेत्रों में संचालित छात्रावासों एवं विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के माध्‍यम से मतदाता जागरूकता/नैतिक मतदान संबंधी विशेष गतिविधियां आयोजित करें। जिला निर्वाचन कार्यालयों से मतदाता जागरूकता/नैतिक मतदान संबंधी पोस्टर /बैनर प्राप्त कर छात्रावासों में लगाये एवं प्रचार-प्रसार करें। हर सप्ताह नोडल अधिकारियों, कैंपस एंबेसडर एवं ईएलसी द्वारा की गई गतिविधियों की समीक्षा करें।

  आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण द्वारा दिव्यांगजनों एवं 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं को फॉर्म 12D (घर बैठे मतदान हेतु) की सुविधा का प्रचार-प्रसार किया जाए। दिव्यांग एवं 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं को मतदान करने हेतु पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स के माध्यम से जागरूक करने के लिए गतिवि‍धियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक जिले में कलापथक दलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषा तथा शहरी क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता के संबंध में विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएं। संबंधित कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले पत्राचार में एवं भेजे जाने वाले लिफाफों पर मतदाता जागरूकता संबंधी संदेशों को अंकित करायें।

  सचिव रेडक्रास सोसायटी द्वारा अस्पतालों की ओ.पी.डी पर्चियों पर मतदाता जागरूकता/नैतिक मतदान संबंधी संदेश अंकित करायें। रेडक्रास एवं जूनियर रेडक्रास के शिविरों में एवं रक्तदान शिविरों में मतदाता जागरूकता/नैतिक मतदान संबंधी गतिविधियां आयोजित करें।

  आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में मतदाता जागरूकता/नैतिक मतदान संबंधी सघन गतिविधियां आयोजित कराएं। नगरीय निकायों में स्वीप गतिविधियों के संचालन हेतु एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर नगरीय मतदाताओं को मतदान करने के लिये जागरूक करने हेतु गतिविधियां आयोजित करायें। स्व‍च्छता वाहनों पर मतदाता जागरूकता/नैतिक मतदान संबंधी संदेश/ जिंगल्‍स/ मतदाता गीत के माध्यम से भी शहरी मतदाताओं को जागरूक करें। खाद्य, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, संस्कृति, पर्यटन, दुग्ध संघ, वन, पशुपालन एवं डेयरी, कृषि तथा मुख्य महाप्रबंधक बीएसएनएल को मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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