धार। जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के माध्यम से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में जारी आदेश दिनांक से 3 मई 2021 की सुबह 6:00 बजे तक #कोरोना_कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। इसके सम्बन्ध में शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अनियोजित किया जायेगा। यह आदेश आज 24 अप्रैल को जारी किया गया।
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