धार। कोविड-19 कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सम्पूर्ण धार जिले में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन किए जाने का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आदेशों के परिपालन में धार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू रहेंगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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