धार। कोविड-19 कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सम्पूर्ण धार जिले में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन किए जाने का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आदेशों के परिपालन में धार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू रहेंगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
Most Reading
-
भगवान शिव हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला मंशा महादेव व्रत कल यानि 1 अगस्त सोमवार से आरंभ हो रहा है। राजगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में ...
-
यदि आपने कुछ करने की हिम्मत है तो इस फील्ड में आप कुछ भी कर सकते हो बस आपको धैर्य के साथ काम करना होगा फिर मंजिल तक पहुंचने के लिए दुनिय...
-
राजगढ(धार) - प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 07 जनवरी 2022 से 11 जनवरी 2022 तक 5 दिवसीय गुरूसप्तमी महामहोत्सव का आयोजन श्री मोहनखेडा महातीर्थ पर...
-
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मण्ड...
-
Digital Marketing: बस आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। फिर मंजिल तक पहुंचने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। डिजिटल मार्...