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अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर विजय राय ने आंशिक संशोधन किया,नया आदेश जारी करते हुए बड़ी राहत,हर जरूरी वस्तु के लिए दिन के साथ समय भी जारी....



  सरदारपुर - कोरोना वायरस के संक्रमण की महामारी से निपटने व नियंत्रण के लिए संपूर्ण भारत लॉक डाउन है। वही दंडाधिकारी जिला धार द्वारा संपूर्ण धार जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है। एन.डी.एम.ए. के आदेश 1 मई द्वारा लॉक डाउन की अवधि बढ़ाकर 3 से 17 मई कर दी है भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार मध्यप्रदेश का धार जिला रेड जोन में है। भारत शासन गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश अनुसार उल्लेखनीय गतिविधियों को प्रारंभ करने संबधी निर्देश प्राप्त हुए है। 
  उक्त शासन के उक्त निर्देशो के संदर्भ में अनुभाग क्षेत्र सरदारपुर की स्थितियो को ध्यान में रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर विजय राय ने अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशो में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया है।

(2)- दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री जैसे- दूध, सब्जी, फल फुट इत्यादि का डोर टू डोर विक्रय के साथ-साथ पशु आहार की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 07 बजे से 10 बजे तक  खोली जा सकेगी। 
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 (3) किराना समग्री, खाद्य प्रसंस्करण(Food Processing) तथा पैकेजिंग व उसका परिवहन, 
खाद-बीज इत्यादि संबंधी दुकाने प्रति सप्ताह सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 09 बजे से दोपहर 01 बजे तक खोली जा सकेगी। 

(4)कूलर-पंखे, मोटर-पम्प इत्यादि के विक्रय एवं मरम्मत संबंधी तथा निर्माण सामग्री जैसे सीमेन्ट, सरिया इत्यादि दुकाने प्रति सप्ताह मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को प्रातः09 बजे से दोपहर 01 बजे तक खोली जा सकेगी। 

उपरोक्त गतिविधियाँ भारत शासन गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 01 मई-2020 मे उल्लेखित निर्बधनों एवं शर्तों के अध्यधीन रहने के साथ साथ निम्न शर्तों के अधीन संचालित की जावेगी : 

(1)- नगर राजगढ एवं सरदारपुर में निर्माण गतिविधियों मे केवल स्थानीय श्रमिक संलग्न होगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करेगें, जिनकी अधिकतम संख्या 8 होगी। 

(2) संबंधित विक्रेता दुकान को अथवा आस-पास प्रतिदिन कीटाणुनाशक/विषाणुनाशक (सेनेटाईजर) का उपयोग करते हुए पूरी तरह से कीटाणुरहित करेगें। 

(3)दुकान एवं उसके आस-पास गुटखा, तम्बाकु आदि खाना एवं थुकना सख्त वर्जित रहेगा। कोराना वायरस से बचाव हेतु मॉस्क का प्रयोग एवं हाथ धुलाए जाने हेतु सेनिटाईजर का उपयोग किया जाना अथवा दुकान पर आने वाले प्रत्येक किसान /ग्राहक को सर्वप्रथम सेनेटाईजर के माध्यम से उनके हाथ धुलाने के उपरान्त ही दुकान में प्रवेश करने देंगे। 

(5)उक्त कार्य मे लगे मजदुर अथवा श्रमिक स्थानीय स्तर के निवासी होगें एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट करवाने के उपरान्त ही कार्य करेगें। स्वास्थ्य परीक्षण की एक प्रति अपने पास रखेगें। - 

   यह आदेश दिनांक 04/05/2020 से आगामी आदेश तक के लिए लागू रहेगा। प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की दशा मे म0प्र0 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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