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सरदारपुर: एसडीएम ने जारी किया आदेश,अब किराना व्यापारी को करना होगा डोर टू डोर सामान का वितरण....


  सरदरपुर(धार)। नवागत एसडीएम विजय राय द्वारा एक प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार कहा गया कि वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से निपटने, नियंत्रण हेतु सम्पर्ण भारत एवं जिला धार जूझ रहा है, वरिष्ठ शासन स्तर से आदेश निर्देश प्राप्त हो रहे है। साथ ही दिनांक 14 अप्रैल-2020 तक सम्पूर्ण भारत लाकडाउन है। जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला धार द्वारा सम्पूर्ण धार जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है। अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है।
  क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुभाग सरदारपुर क्षेत्रांतर्गत निम्नलिखित आंशिक शिथिलता प्रदान की गई है :-
(1)- क्षेत्रांतर्गत सब्जी, फल का चलित डोर टू डोर बितरण /क्रय-विक्रय निर्धारित समय प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक कर सकते है।
(2)- किराना व्यापारी एवं दुग्ध डेयरी निर्धारित समयावधि प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक होम डिलेवरी के साथ साथ अपनी दुकान पर आने जाने वाले व्यक्तियों में 1 मीटर की दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग रखेगे, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी व्यापारी की रहेगी। इस हेतु पृथक से व्यक्ति /बालेंटियर खडा रखेगें ।।
(3)- खेती किसानी हेतु आवश्यक सामग्री, खाद, बीज, पशु आहार आदि क्रय-विक्रय किये जाने हेतु संबंधित व्यापारी निर्धारित समयावधि प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक डोर-टू-डोर होम डिलेवरी के साथ साथ अपनी दुकान पर आने जाने वाले व्यक्तियों में 1 मीटर की दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग रखेगें, इसकी पूर्ण । जिम्मेदारी संबंधित व्यापारी की रहेगी। इस हेतु पृथक से व्यक्ति/वालेंटियर खडा रखेगें। ।
   में विजय राय अनुविभागीय दण्डाधिकारी सरदारपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग मे लाते हुए एवं अनुभाग सरदारपुर क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीचे उल्लेख अनुसार प्रतिबंधित करने का आदेश देता हुँ :-
  प्रतिबंधन . क्षेत्रांतर्गत किराना व्यापारी केवल डोर टू डोर सामान का वितरण कर सकते है। किराना दुकान खोली जाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश आज दिनांक 10/04/2020 से आगामी आदेश तक के लिए लागू रहेगा। यह आदेश पूर्व आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की दशा मे म0प्र0 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत् वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


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