BHOPAL: राज्य शासन ने निर्देश जारी किये हैं कि ई-मेल, ई-आफिस और (NIC) से जारी आदेश, पत्राचार, स्वीकृति एवं पत्राचार को मान्य किया जाये। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक समस्त कार्यालय 14 अप्रैल तक लॉक डाउन होने के कारण 15 अप्रैल, 2020 तक सक्षम अधिकारी द्वारा ऑफिशियल ई-मेल, ई-ऑफिस (NIC) से जारी आदेश/पत्राचार/ स्वीकृति को भौतिक आदेश/स्वीकृति/पत्राचार के समान मान्य होंगे।
MPNEWS: लॉक डाउन के दौरान ई-मेल, ई-ऑफिस मान्य
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Friday, April 03, 2020
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