
सरदारपुर(धार)। एसडीम विजय रॉय द्वारा एक पत्र जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से निपटने, नियंत्रण हेतु सम्पूर्ण भारत लॉकडाउन है। जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला धार द्वारा सम्पूर्ण धार जिले मे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र मे भ्रमण किया जा रहा है। प्रतिबंध होने के बावजूद भी क्षेत्र की जनता अनावश्यक रूप से घूमते पाए जा रहे है एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है,
जिन्है निरूद्ध किया जाना आवश्यक प्रतित हो रहा है। इस हेतु मुख्यालय सरदारपुर स्थित शासकीय भवन “शासकीय मॉडल स्कूल सरदारपर" को अस्थाई जेल बनाया गया है। अस्थाई जेल मे निरूद्ध व्यक्तियों के अभिलेख संधारण हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
क्षेत्र की जनता से अपील है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं घूमे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण से आप स्वयं अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। इसके विरूद्ध भी
अनावश्यक रूप से घूमते पाया जाने पर जेल में निरूद्ध कर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।