धार। कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा दंड प्रक्रिया संहित की धारा 144 के प्रावधानों के तहत जिले के अस्पताल/क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से मरीजों के उपचार हेतु खुला रखने तथा उपचार सेवाए निर्बाध दिए जाने के आदेश जारी किये है। आदेष का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
निर्बाध उपचार सेवाए दें- कलेक्टर
Times Of Malwa
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धार। कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा दंड प्रक्रिया संहित की धारा 144 के प्रावधानों के तहत जिले के अस्पताल/क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से मरीजों के उपचार हेतु खुला रखने तथा उपचार सेवाए निर्बाध दिए जाने के आदेश जारी किये है। आदेष का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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