धार। कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा दंड प्रक्रिया संहित की धारा 144 के प्रावधानों के तहत जिले के अस्पताल/क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से मरीजों के उपचार हेतु खुला रखने तथा उपचार सेवाए निर्बाध दिए जाने के आदेश जारी किये है। आदेष का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
निर्बाध उपचार सेवाए दें- कलेक्टर
Akshay Bhandari
-
धार। कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा दंड प्रक्रिया संहित की धारा 144 के प्रावधानों के तहत जिले के अस्पताल/क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से मरीजों के उपचार हेतु खुला रखने तथा उपचार सेवाए निर्बाध दिए जाने के आदेश जारी किये है। आदेष का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
Most Reading
-
यदि आपने कुछ करने की हिम्मत है तो इस फील्ड में आप कुछ भी कर सकते हो बस आपको धैर्य के साथ काम करना होगा फिर मंजिल तक पहुंचने के लिए दुनिय...
-
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मण्ड...
-
राजगढ(धार) - प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 07 जनवरी 2022 से 11 जनवरी 2022 तक 5 दिवसीय गुरूसप्तमी महामहोत्सव का आयोजन श्री मोहनखेडा महातीर्थ पर...
-
Digital Marketing: बस आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। फिर मंजिल तक पहुंचने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। डिजिटल मार्...
-
दानिश मनियार ने अपनी उद्यमिता यात्रा भारत के महाराष्ट्र में अपने गृह नगर नंदुरबार से शुरू की। प्रारंभ में, उन्होंने एक फ्रीलांसर के रूप म...