राजगढ़(धार)। नगर परिषद द्वारा जलकर एवं स्वच्छता प्रभार की दरों में वृद्धि की गई नगर परिषद कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार म.प्र. राजपत्र क्रमांक 46 भोपाल दिनांक 13.11.2020 अनुसार म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन 1961) की धारा 126 के साथ पठित धारा 355 द्वार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए परिषद् संकल्प क्रमांक 385 दिनांक 26.02.2021 के अनुसार सम्पत्तिकरों की दरो में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/शाखा-2/2020/15785 भोपाल दिनांक 13.10.2020 एवं म.प्र. राजपत्र क्रमांक 360 दिनांक 28.09.2020 के अनुसार परिषद् संकल्प क्रमांक 378, 379 दिनांक 30.12.2020 जलकर एवं स्वच्छता प्रभार की दरों में निम्नानुसार वृद्धि की गई। जल उपभोक्ता प्रभार के तहत आवसीय नल कनेक्शन 80 से 100 रूपये प्रतिमाह, 2 से अधिक नल कनेक्शन 200 से 250 रूपये प्रतिमाह, व्यवसायिक नल कनेक्शन 300 से 350 रूपये प्रमिमाह किया गया है। वहीं स्वछता प्रभार शुल्क आवासीय क्षैत्र 100 से 200 रूपये वार्षिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र 100 से 500 रूपये प्रतिमाह किया गया है। नगर परिषद सीएमओ देवबाला पिपलोनिया ने बताया की सम्पत्तिकरों की दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है तथा जलकर एवं स्वच्छता प्रभार की दरों में भी वृद्धि की गई है। जो दिनांक 1 अप्रैल 2021 से प्रभावशील होगी।