धार। जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग भोपाल के दिशा-निर्देशों के परिपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की #धारा_144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में 26 अप्रैल तक प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी करते हुए समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्योहारों में निकलने वाले जुलूस/गैर/ मेले सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया है। इसी प्रकार शादी समारोह में 100 व्यक्ति तथा शवयात्रा में 25 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगे। उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। आवश्यकतानुसार संक्षिप्त आयोजन के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। इसके सम्बन्ध में शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा।
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