BREAKING NEWS
latest
TIMES OF MALWA
DIGITAL SERVICES
PR • MEDIA PROMOTION • SEO • NEWS COVERAGE • CGI ADS • SOCIAL MEDIA
TIMES OF MALWA
PR • SEO • CGI ADS • NEWS PROMOTION
VISIT NOW

बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की आपात छुट्टियों की रहेगी पात्रता,मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 संशोधित

Madhya-Pradesh-Captive-Leave-Rules-1989-amended


 MP NEWS: अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 में संशोधन किया है। उन्होंने बताया है कि अब बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की आपात छुट्टी की पात्रता होगी।

    डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989, नियम-4-घ के उप नियम (3) में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम '(3) अनुसार प्राकृतिक आपदा और महामारी की दशा में आपात छुट्टी-नियम-(1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, महामारी के खतरे, प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थिति में जेल में बंदियों की संख्या कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जेल के बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने के मद्देनजर बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की छुट्टी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि बंदियों द्वारा जेल के बाहर व्यतीत की गई आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जायेगी।

« PREV
NEXT »