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सरदारपुर-क्षेत्र की स्थिति को ध्यान रखते हुए एसडीएम ने जारी किया आदेश,लॉक डाउन में प्रतिबंध में दी आंशिक शिथिलता,फल, सब्जी, दूध एवं किराना हेतु जारी किए निर्देश....


 सरदारपुर (धार)। क्षेत्र में लॉक डाउन का पालन शक्ति से कराया जा रहा है। इसी कड़ी में क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एसडीम सत्यनारायण दर्रो ने आदेश दिया है। जिसमे कहा गया कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से निपटने, नियंत्रण हेतु सम्पर्ण भारत जूझ रहा है। समय समय पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ शासन स्तर से आदेश निर्देश प्राप्त हो रहे है। साथ ही दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक सम्पूर्ण भारत लॉकडाउन है। जिला दण्डाधिकारी  जिला धार द्वारा सम्पूर्ण धार जिले मे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है।

 अनुभाग सरदारपुर अंतर्गत शासन का उक्त लॉकडाउन आदेश का क्षेत्र की जनता द्वारा पालन नही किया जाना, माखोल उडाया जाना पाये जाने से कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1144-45/रीडर-2/2020 दिनांक 31.03.2020 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक नियमों से प्रतिबंध कर पाबंद किया गया था।

  वर्तमान मे अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र मे भ्रमण किया जा रहा है। क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुभाग सरदारपुर क्षेत्रांतर्गत निम्नलिखित आंशिक शिथिलता प्रदान की गई है जिसमे क्षेत्रांतर्गत सब्जी, फल का चलित डोर टू डोर वितरण/क्रय-विक्रय निर्धारित समय प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक कर सकते है। वही किराना व्यापारी एवं दुग्ध डेयरी निर्धारित समयावधि प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक होम डिलेवरी के साथ साथ अपनी दुकान पर आने जाने वाले व्यक्तियों मे 1 मीटर की दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग रखेगें, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी किराना व्यापारी की रहेगी। इस हेतु पृथक् से व्यक्ति/वालेंटियर रखेंगे।
 यह आदेश आगामी आदेश तक के लिए लागु रहेगा। उक्त प्रतिबंधों के साथ -साथ शेष प्रतिबंध यथावत रहेगें। यह आदेश पूर्व आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की दशा मे पकडे जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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